रुड़की। खानपुर क्षेत्र के गांव अवधिपुर में सोलानी नदी की 35 हेक्टेयर कृषि भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने लक्सर के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को उक्त भूमि से तत्काल अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अवधिपुर गांव के निवासी राजपाल और रविंद्र ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सोलानी नदी की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि यह भूमि सरकारी रिकॉर्ड में सोलानी नदी के नाम दर्ज है, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर अवैध कब्जा कर रखा है।
हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए लक्सर एसडीएम को निर्देश दिए कि वह तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कर 35 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराएं। याचिकाकर्ता रविंद्र ने लक्सर उपजिलाधिकारी से मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश का त्वरित पालन किया जाए।
एसडीएम लक्सर ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही मौके पर कार्रवाई की जाएगी।
You may also like
GF का फोन था बिजी रात 2ˈ KM पैदल चल घर पहुंच गया प्रेमी; प्रेमिका की हरकत देख खो दिया आपा
100 रोटी, 6 देसी मुर्गे, 10 लीटरˈ दूध अकेले चट कर जाता था ये पहलवान, आज तक नहीं हारी एक भी लड़ाई
कभी भी ले सकते हैं संन्यास... 10 भारतीय खिलाड़ी, जिनके लिए बंद हुए टीम इंडिया के दरवाजे, एक तो 8 साल से बाहर
नंदी के कान में ऐसे बोलनी चाहिएˈ अपनी मनोकामना जान लें सही तरीका तभी मिलेगा फल
इस युवक की एयरपोर्ट जाते ही किस्मतˈ चमकी रातों रात बन गया 13 करोड़ रूपये का मालिक