राजस्थान में सरकार ने 8 जून को राज्य के कई जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया है। यानी सरकार ने आदेश जारी किया है कि 8 जून को कई जिलों में शराब नहीं बिकेगी। दरअसल, राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त पदों के लिए 8 जून 2025 को मतदान दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है।
48 घंटे तक रहेगा शुष्क दिवस
ऐसी स्थिति में संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों और उसके साथ लगते 5 किलोमीटर के अंदर के परिधीय क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने पर समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि यानी 6 जून को शाम 05.00 बजे से 8 जून को शाम 05.00 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। यानी इन क्षेत्रों में शराब नहीं बिकेगी। इसी प्रकार, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, माह मई-जून, 2025 के लिए राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनाव के लिए 8 जून को मतदान करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मतगणना समाप्त होने तक रहेगा शुष्क दिवस
आदेश के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र तथा ऐसे 5 किलोमीटर क्षेत्र में शुष्क दिवस रहेगा। परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण तथा आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शुष्क दिवस रहेगा तथा जहां पंच/सरपंच का चुनाव है, वहां मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस रहेगा। अतः संबंधित निर्वाचन क्षेत्र तथा उनके 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में 6 जून को सायं 05.00 बजे से 8 जून को सायं 05.00 बजे तक तथा जहां पंच एवं सरपंच का चुनाव होना है, वहां 8 जून को मतदान समाप्ति तथा मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस रहेगा।
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