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अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला : श्रवण गुप्ता की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा- ऐसा आचरण अपेक्षित नहीं

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New Delhi, 16 जुलाई . अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए होने के आरोपी श्रवण गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को रद्द करने के लिए एक याचिका दाखिल की.

श्रवण गुप्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने Wednesday को अदालत में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल गुप्ता शारीरिक रूप से जांच में शामिल नहीं हो सकते, बल्कि ऑनलाइन शामिल होने के लिए उपलब्ध हैं.

उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति के लिए एक नया आवेदन दायर किया गया है.

मुख्य न्यायाधीश नीना बंसल ने पाया कि इस मामले पर दोनों पक्षों द्वारा पहले भी दो बार बहस की जा चुकी है और हर तारीख पर बहस के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता पाहवा ने अपने मुवक्किल से जांच में शामिल होने के लिए भारत लौटने के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा आचरण एक वरिष्ठ वकील के लिए अनुचित है. उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील इस मामले में बार-बार स्थगन की मांग कर रहे हैं और ऐसा आचरण विशेष रूप से वरिष्ठ वकीलों से अपेक्षित नहीं है. न्यायालय ने मामले को स्थगित करने के पाहवा के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रख लिया.

बता दें कि श्रवण गुप्ता 2005 से 2016 तक मेसर्स एमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी उपाध्यक्ष थे. इस दौरान उनका संपर्क गौतम खेतान से हुआ, जिन्होंने उनका परिचय गुइडो हैश्के से कराया, दोनों अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी हैं.

श्रवण गुप्ता ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत के रूप में गौतम खेतान और गुइडो हैश्के द्वारा अर्जित आपराधिक आय को सफेद करने के लिए एक विदेशी कॉर्पोरेट संरचना बनाई. श्रवण गुप्ता के स्वामित्व और नियंत्रण वाली अपतटीय संस्थाओं को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में 1,912,000 यूरो और 3,457,180 अमेरिकी डॉलर (28,69,94,650 रुपए) की आपराधिक आय प्राप्त हुई.

ईडी के अनुसार, श्रवण गुप्ता 2019 में चिकित्सा समस्याओं के बहाने जांच में शामिल होने के लिए कहे जाने पर देश छोड़कर चले गए थे और तब से कई समन एवं वारंट के बावजूद लंदन में हैं.

विशेष न्यायालय द्वारा 31 अगस्त 2020 को श्रवण गुप्ता के विरुद्ध ओपन एंडेड एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था. 28 अगस्त 2023 को श्रवण गुप्ता के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) भी जारी किया गया.

श्रवण गुप्ता को 10 फरवरी 2022 के पूरक पीसी में आरोपी बनाया गया था और एलडी. विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 15 मार्च 2022 के अपने आदेश के माध्यम से इसका संज्ञान लिया.

प्रवर्तन निदेशालय ने दो अलग-अलग अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 21 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है. अपराध की आय के अंतिम उपयोग की आगे की जांच जारी है.

डीकेपी

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