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1 नवंबर से दिल्ली-NCR में लागू होंगे कई नए नियम, छोटे से लेकर बड़े ट्रकों को नहीं मिलेगी एंट्री

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नई दिल्लीः ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होने वाले प्रदूषण के लिए यह सीजन काफी अहम हो सकता है। सर्दियों से पहले दिल्ली-NCR में कई तरह की गाड़ियों पर कई नियम लागू हो जाएंगे। पुरानी गाड़ियों को 31 अक्टूबर तक राहत मिलने के बाद भी इस साल बचे हुए महीनों में कई नियम लागू होंगे।



ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रदूषण में काफी कमी आएगी

हर साल सर्दियों के दौरान अक्टूबर से ही प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है। कुल प्रदूषण में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की रहती है। एक्सपर्ट के अनुसार, यह साल इसलिए काफी अहम है कि अगर इन सभी नियमों पर सख्ती से अमल होगा। खासकर कमर्शल और ट्रकों पर तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रदूषण में काफी कमी आएगी।




एक नवंबर को कई अहम नियम लागू होंगे

पुरानी गाड़ियों को कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की तरफ से राहत मिलने के बाद एक नवंबर का दिन काफी अहम हो गया है। अब एक नवंबर को पुरानी गाड़ियों को दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत के फ्यूल पंपों पर ईंधन मिलना बंद होगा। इसके साथ ही इस दिन से दिल्ली में वही ट्रक एंट्री कर सकेंगे, जो बीएस-6 मानकों के है।



छोटे से लेकर बड़े ट्रकों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी

बता दें कि बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 के छोटे से लेकर बड़े ट्रकों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को इसमें छूट दी गई है। यह नियम दिल्ली में रजिस्टर्ड ट्रकों पर लागू नहीं होगा। इसे लेकर ट्रांसपोर्ट यूनियन अपना विरोध पहले ही जता चुकी है। वहीं 31 दिसंबर 2025 तक सोनीपत, रोहतक, झज्जर और बागपत में भी डीजल ऑटो रिक्शा पर रोक लागू हो जाएगी।



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