वेद नारायण मिश्रा,मऊ: हेट स्पीच मामले में अब्बास संसारी को 31 मई 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाया था, इसके बाद अब्बास के अधिवक्ता ने फैसले के खिलाफ स्टे के लिए सेशन कोर्ट में अपील दायर किया था जिसकी सुनवाई आज शनिवार 21 जून 2025 को होनी थी लेकिन सरकारी अधिवक्ता के अभिलेख व वादी मुकदमा एस आई गंगाराम के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण सुवाई की तारीख बढ़ा कर न्यायालय ने 24 जून 2025 को तय किया।
क्या था अब्बास का हेट स्पीच का पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में नगर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर मोहल्ले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे वह सदर से विधायक अब्बास अंसारी ने खुले मंच से अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने पर अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक रहेगी और सबका हिसाब किताब करना है।
इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए नगर कोतवाली में एसआई बिंद कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उक्त मुकदमे में अब्बास अंसारी के साथ उनके चुनावी एजेंट मंसूर अंसारी भी आरोपी बनाए गए थे। 31 में 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाते हुए कुछ आर्थिक दंड भी तय किया था।
इसी फैसले के विरुद्ध स्टे के लिए अपर कोर्ट में अपील दायर किया था। जिसकी सुनवाई सत्र न्यायाधीश राजीव वत्स के न्यायालय में 21 जून 2025 को होनी थी। लेकिन सरकारी अधिवक्ता के द्वारा लिखित आपत्ति के लिए समय मांगने के कारण अपर सत्र न्यायाधीश एम पी/ एमएलए के न्यायाधीश राजीव वत्स अगली तारीख 24 जून 2025 को नियत की।
अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि सरकारी प्रशासनिक अधिवक्ता के द्वारा तबीयत खराब हुआ फाइल पूर्ण न होने का विवरण देते हुए अगली तारीख देने के लिए अपील दायर किया जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए 24 जून की तिथि नियत की। अभियोजन भाग रहा है अभियोजन के कहने पर ही अगली तारीख पड़ी और अभी भी सरकारी वकील द्वारा आपत्ति दाखिल नहीं की गई। सी बिंदु कुमार को न्यायालय द्वारा तामिला होगया है और 24 तारीख को सभी लोग उपस्थित रहेंगे।
क्या था अब्बास का हेट स्पीच का पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में नगर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर मोहल्ले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे वह सदर से विधायक अब्बास अंसारी ने खुले मंच से अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने पर अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक रहेगी और सबका हिसाब किताब करना है।
इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए नगर कोतवाली में एसआई बिंद कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उक्त मुकदमे में अब्बास अंसारी के साथ उनके चुनावी एजेंट मंसूर अंसारी भी आरोपी बनाए गए थे। 31 में 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाते हुए कुछ आर्थिक दंड भी तय किया था।
इसी फैसले के विरुद्ध स्टे के लिए अपर कोर्ट में अपील दायर किया था। जिसकी सुनवाई सत्र न्यायाधीश राजीव वत्स के न्यायालय में 21 जून 2025 को होनी थी। लेकिन सरकारी अधिवक्ता के द्वारा लिखित आपत्ति के लिए समय मांगने के कारण अपर सत्र न्यायाधीश एम पी/ एमएलए के न्यायाधीश राजीव वत्स अगली तारीख 24 जून 2025 को नियत की।
अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि सरकारी प्रशासनिक अधिवक्ता के द्वारा तबीयत खराब हुआ फाइल पूर्ण न होने का विवरण देते हुए अगली तारीख देने के लिए अपील दायर किया जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए 24 जून की तिथि नियत की। अभियोजन भाग रहा है अभियोजन के कहने पर ही अगली तारीख पड़ी और अभी भी सरकारी वकील द्वारा आपत्ति दाखिल नहीं की गई। सी बिंदु कुमार को न्यायालय द्वारा तामिला होगया है और 24 तारीख को सभी लोग उपस्थित रहेंगे।
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