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4 साल तक जेल में रहेगा AAP का ये विधायक, दलित महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

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तरनतारन : पंजाब के तरनतारन जिले की एक अदालत ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने एक मामले में चार साल की सजा सुनाई है। यह मामला एक दलित महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ से जुड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। अदालत ने लालपुरा सहित सात आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई, जबकि तीन अन्य आरोपियों को एक-एक साल की कैद हुई। अदालत ने सभी दोषियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को कानून अनुसार मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता ने कहा कि लंबे समय बाद उसे न्याय मिला है। उसने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने में 12 साल लग गए, लेकिन आखिरकार दोषियों को उनके अपराध की सजा मिली है। देरी से मिला न्याय भी राहत देने वाला है।





11 लोगों को दोषी ठहराया


इससे पहले बुधवार को अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें छह पुलिसकर्मी भी शामिल थे। हालांकि, एक आरोपी परामजीत सिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं, एक अन्य आरोपी हरविंदर सिंह, जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, शुक्रवार को अदालत में पेश नहीं हो सका। उसकी सजा का ऐलान 16 सितंबर को होगा। बता दें कि यह घटना 4 सितंबर 2013 की है, जब पीड़िता और उसका परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहीं पर एक टैक्सी ड्राइवर और कुछ अन्य लोगों ने 19 वर्षीय युवती के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भी युवती से दुर्व्यवहार किया।







सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो


इस वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा देने के आदेश जारी किए थे। मनजिंदर सिंह लालपुरा उस समय टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। इसी दौरान वे आम आदमी पार्टी से जुड़े और पार्टी के जिला अध्यक्ष और युवा विंग के प्रमुख बने। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तरनतारण जिले की खडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ा और दो बार के कांग्रेस विधायक रमनजीत सिंह सिकी को हराकर विधानसभा पहुंचे।



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