Traffic Challan: आज आपके पास हजारों के ट्रैफिक चालान को शून्य करने का सुनहरा मौका है। अगर आपके पास ट्रैफिक चालान या कोई पुराना कानूनी मामला लंबित है, तो 10 मई 2025 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। यह अदालत दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगी। यह लोक अदालत न केवल पैसे बचाने का मौका है, बल्कि सालों से लंबित कानूनी मामलों से छुटकारा पाने का भी सुनहरा मौका है।
Traffic Challan: ट्रैफिक चालान पर पा सकते हैं बड़ी छूटलोक अदालत में आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंपाउंडेबल चालान या नोटिस का निपटारा करा सकते हैं। यानी वो चालान जिनका मौके पर या ऑनलाइन जुर्माना भरकर निपटारा किया जा सकता है।
छूट की संभावना: इससे पहले भी कई लोगों को 50%-70% तक की छूट मिल चुकी है।
कब तक के चालान होंगे शामिल: इस लोक अदालत में 31 जनवरी 2025 तक के चालान ही लिए जाएंगे।
चालान कहां से डाउनलोड करें: 5 मई 2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से चालान डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर कोर्ट पहुंचें।
कौन से मामले सुलझाए जाएंगेइस लोक अदालत में कई प्रकार के सिविल एवं घरेलू मामलों का निपटारा किया जाएगा
मोटर दुर्घटना और बीमा विवाद
बिजली-पानी बिल विवाद
वेतन और पेंशन से संबंधित विवाद
चेक बाउंस मामले
वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)
भूमि अधिग्रहण एवं अन्य सिविल मामले
न्यायालय कहाँ आयोजित होगा?
दिल्ली के ये कोर्ट परिसर लोक अदालत में शामिल
द्वारका
कड़कड़डूमा
पटियाला हाउस
रोहिणी
राउज़ एवेन्यू
साकेत
तीस हजारी
कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखेंप्रिंटआउट अपने साथ ले जाएं, न्यायालय में प्रिंटआउट की सुविधा नहीं होगी।
निजी वाहन पर अधिकतम 7 चालान/नोटिस स्वीकार किए जाएंगे तथा वाणिज्यिक वाहन पर केवल 2 चालान/नोटिस स्वीकार किए जाएंगे।
प्रत्येक बेंच पर केवल 1000 चालान का निपटारा किया जाएगा। कुल 180 बेंचों पर 1.8 लाख चालान/नोटिस निपटाने का लक्ष्य है।
You may also like
डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर को लेकर बयान पर भारत ख़ामोश, क्या हैं इसके मायने
यूपी : सीएम फेलो के अनूठे प्रयोग ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बन रहे मिसाल
Health: प्लास्टिक या स्टील, कौनसी बोतलों को फ्रिज में रखना है सही, क्लिक कर जानें यहाँ
UPI : भारत में UPI पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव, 16 जून से लागू होंगी नई गाइडलाइंस
टीआई पर महिला को धक्का देने और पति को बाल पकड़ ले जाने का आरोप