समस्तीपुर, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिले के रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया घाट के सड़कों पर पूर्व में किए गए सांपों की प्रदर्शनी में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16 ) के क, ख, तथा ग धारा 9 ,धारा 39 (3 ) एवं धारा 51 के तहत कुल पांच व्यक्तियों एवं को चिन्हित कर एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध वाद दायर किया गया था।
नाग पंचमी के अवसर पर भी इस तरह की घटनाओं की संभावना को देखते हुए उनके रोकथाम हेतु अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी विभूतिपूर, अंचलाधिकारी विभूतिपुर एवं थाना प्रभारी विभूतिपुर द्वारा बैठक कर यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिना किसी अनुमति के यदि इस प्रकार की कोई यात्रा या जुलूस निकाला जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
इस संदर्भ में जिलाधिकारी समस्तीपुर द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी /सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचलाधिकारी को स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया है इस प्रकार के कार्यक्रम/घटनाओं में जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं अथवा जो आयोजक होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई अनिवार्य रूप से करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।साथ ही उनके द्वारा सभी व्यक्तियों से अपील भी की गई है कि इस प्रकार की घटनाओं में शामिल होने एवं दंड का भाग होने से बचे एवं सरकारी दिशा निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
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(Udaipur Kiran) / त्रिलोकनाथ उपाध्याय
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