जयपुर, 21 अप्रैल . जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने जयपुर कलेक्टर को कहा है कि वह एक प्रकरण में आवासन मंडल पर लगाए गए हर्जाने की वसूली कर आयोग की उसकी जानकारी पेश करें. आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना ने यह आदेश पीबी जैन की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि परिवादी ने सिरोही में आवास आवंटित करने के लिए साल 1983 में आवासन मंडल में पंजीयन राशि जमा करवा कर पंजीकरण कराया था. अगले साल मंडल ने आवेदन कम होने का हवाला देकर पंजीयन राशि वापस लेने को कहा. इसके बाद परिवादी ने उसका पंजीकरण सिरोही से भीलवाड़ा शिफ्ट करने के लिए शुल्क सहित प्रार्थना पत्र दिया. परिवाद में कहा गया कि आवासन मंडल के अलग-अलग कार्यालय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन उसे भीलवाड़ा में आवास आवंटित नहीं किया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि जिला उपभोक्ता आयोग ने 21 सितंबर, 2009 को आवासन मंडल को निर्देश दिए थे कि वह मई, 1996 की लागत से परिवादी को भीलवाड़ा में एमआईजी का आवास आवंटित करे. आवास उपलब्ध नहीं होने पर परिवादी को दस लाख रुपए अदा करने को कहा गया था. इसके अलावा आयोग ने मंडल पर 3.10 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया था. आदेश की पालना नहीं होने पर परिवादी ने आयोग में वसूली प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश की पालना की गुहार की. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने जिला कलेक्टर को वसूली कर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
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