रांची, 01 जुलाई (Udaipur Kiran) । रांची सिविल कोर्ट ने गैंग रेप के मामले में दोषी बिहार के औरंगाबाद निवासी लाला सिंह उर्फ ललन और रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र निवासी रॉकी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत ने लाला और रॉकी को 24 जून को दोषी ठहराया था. दोनों ने 10 फरवरी 2018 को खादगढ़ा बस स्टैंड स्थित चुनवा टोली में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। प्राथमिकी के मुताबिक जब पीड़िता काम करके रात में लौट रही थी। उसी दौरान दोनों मिलकर महिला को जबरदस्ती खींचकर चुनवा टोली ले गये और घटना का अंजाम दिया।
घटना को लेकर पीड़ित महिला ने लोअर बाजार थाना में दोनों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लोअर बाजार पुलिस ने दोनों को 11 फरवरी 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
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