–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों के समान प्रोन्नत न करने का मामला
प्रयागराज, 03 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मंडी परिषद में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नत न करने पर नाराजगी जताई है। साथ ही परिषद के निदेशक, उपनिदेशक और अलीगढ़ मंडी परिषद के सचिव पर 10-10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है और सभी को मंगलवार को तलब किया है।
कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो निदेशक सहित अन्य विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने मुकेश चंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
मामला 15 वर्ष पुराना है। मंडी परिषद के निदेशक ने समान रैंक वाले 11 कर्मचारियों को पदोन्नति दी थी। उसी आधार पर याची ने अपनी पदोन्नति का प्रत्यावेदन दिया तो निदेशक ने अस्वीकार कर दिया। याची ने अपनी पदोन्नति का प्रत्यावेदन निदेशक के समक्ष दो बार प्रस्तुत किया, लेकिन उसे अन्य कर्मचारियों की तरह पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। इस पर याची ने यह याचिका दाखिल की।
कोर्ट ने निदेशक, उपनिदेशक और सचिव मंडी परिषद अलीगढ़ पर 10-10 हजार रुपये हर्जाना लगाया और तीनों अधिकारियों को पांच अगस्त को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
चलती ट्रेनों पर बोतल बम फेंकने वाला गिरफ्तार, रेलवे पर आतंकी मंसूबे नाकाम, बदला लेना चाहता था दीपू
बिहार विधानसभा चुनाव: जहां पर करीब आधी आबादी मुस्लिम, वहां पर तीन बार से लहरा रहा बीजेपी का झंडा, जानें
डीपीएल 2025 में यश धुल ने जड़ा पहला शतक, सेंट्रल दिल्ली किंग्स की शानदार जीत
भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौतों को रद्द करने जा रहा है? जानें विदेश मंत्रालय ने क्या बताया
इसराइली मंत्री यरुशलम के अल-अक्सा मस्जिद पहुंचे, दशकों पुरानी व्यवस्था का किया उल्लंघन