Next Story
Newszop

भूखंड बुक करने के बाद आवंटन करने से इनकार, कोर्ट ने मामला दर्ज करने के दिए आदेश

Send Push

जयपुर, 24 जून (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-10 महानगर प्रथम ने भूखंड बुक करने के बाद उसका आवंटन नहीं करने के मामले में यूबी बिल्डर के अजयपाल सिंह, ड्रीम प्लस के सुरेन्द्र सहित अन्य के खिलाफ मानसरोवर थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीठासीन अधिकारी मनीष शर्मा ने यह आदेश पुलिस निरीक्षक गायत्री अलवरिया के परिवाद पर दिए।

परिवाद में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि परिवादी ने जून, 2024 में बगरू टोल प्लाजा के पास आरोपी बिल्डर की यूनिक सिटी एक्सटेंशन में 22950 रुपए प्रति वर्गगज में दो प्लॉट बुक कराए थे। जिसका भुगतान अजयपाल सिंह के खाते में किया गया। आरोपियों ने रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद शेष राशि अदा कर विक्रय पत्र पंजीयन कराने के लिए कहा। परिवाद में कहा गया कि रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब परिवादी ने बिल्डर से विक्रय पत्र देने के लिए कहा, लेकिन बिल्डर ने बुकिंग के समय तय की गई राशि में प्लॉट देने से इनकार कर दिया। जब परिवादी ने इसका विरोध किया तो बिल्डर ने प्रति वर्ग गज 35 हजार रुपए की मांग की। परिवाद में कहा गया कि अपने साथ हुई ठगी को लेकर वह मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई, लेकिन आरोपियों की पहुंच होने के कारण पुलिस ने भी मामला दर्ज नहीं किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।

—————

(Udaipur Kiran)

Loving Newspoint? Download the app now