पानीपत, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय पानीपत पांच साल तक चले हत्या के केस में कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आठ लोगों को बरी भी किया है। एडिशन सेशन जज अंबरदीप सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में दोषी पवन, सत नारायण, कीमती, राजपाल, जयसिंह, अनिल और अजय को, पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई है।
साथ ही दोषियों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों ने जुलाई 2020 की रात को गांव लोहारी में पड़ोसी युवक अंकुश की पशुबाड़े के विवाद में तलवारों से हमला करके हत्या की थी। इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में राजेंद्र ने बताया था कि वह गांव लोहारी का रहने वाला है। उसका पशु-बाड़ा है, जो गांव की वाल्मीकि बस्ती के साथ लगता है। इस पर कब्जा करने के लिए आरोपी पहले भी कई बार झगड़ा कर चुके थे। साथ ही आरोपी पशुबाड़े में आने से रोकते थे।
आरोपी कहते थे कि तुम्हारे इस बाड़े और खेत की जमीन के कारण उन्हें परेशानी होती है। जिसकी वह पहले भी कई बार थाने में शिकायतें दे चुके है, लेकिन हर बार मौजिज लोगों के कहने पर समझौता हो जाता है। नौ जुलाई 2020 की रात करीब को आरोपी हथियारों से लैस होकर घर के बाहर पहुंचे। और उन्होंने दरवाजा खटखटाने के साथ धमकियां देने लगे। धमकियां सुनने के बाद बेटे नीरज ने थाना प्रभारी को कॉल की। लेकिन डेढ़ घंटे तक भी पुलिस नहीं आई। यहां तक कि आरोपी भी बाहर ही खड़े धमकियां देते रहे।
उन्होंने भीतर घुसते ही लाठी-डंडों, तलवारों, गंडासियों से घर के सामान, बाइक तोड़ दी और पशुओं पर हमला कर दिया। बचाव में आए लोगों पर भी हमला किया। इस बीच बेटे अंकुश को नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन और शरीर के कई हिस्सों पर तलवार से हमला कर दिया। जिससे अंकुश की मौत हो गई थी। अब जाकर पांच साल बाद आरोपियों को सजा मिली है
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(Udaipur Kiran) / अनिल वर्मा
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