गाजियाबाद, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । नगर पालिका परिषद सहारनपुर के खाते से गैर कानूनी से धन निकालने के मामले में ईडी काेर्ट ने सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद और उनके एक सहयोगी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह गैर जमानती वारंट तीसरी बार जारी हुए हैं।
नगरपालिका परिषद सहारनपुर के खाते से गैर कानूनी तरीके से लाखों रुपये निकालने के मामले में शुक्रवार को सीबीआई/ईडी काेर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपित सांसद इमरान मसूद और उनका सहयोगी जुल्फिकार काेर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस पर ईडी काेर्ट ने दोनों आरोपिताें के खिलाफ फिर से तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। काेर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख लगाई है।
कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इमरान मसूद वर्ष 2007 में सहारनपुर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष थे। मसूद पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष रहते हुए नगर पालिका परिषद के खाते से सहयोगी जुल्फिकार के साथ मिलकर करीब 40 लाख रुपये निकाल लिए थे। इस मामले में नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी यशवंत सिंह ने इमरान मसूद और जुल्फिकार के खिलाफ 6 नवंबर 2007 में केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कुछ दिन बाद ईडी ने इमरान मसूद और जुल्फिकार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा रजिस्टर्ड कर लिया था। इमरान मसूद वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं।
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(Udaipur Kiran) / फरमान अली
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