प्रयागराज, 26 अक्टूबर . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फजलगंज थानाक्षेत्र में नाबालिग से रेप के आरोपी का मोबाइल बरामद नहीं किए जाने पर कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने पीड़िता की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सुनवाई के दौरान निगरानीकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले के विवेचक ने अभियुक्त अर्जुन सिंह का मोबाइल बरामद नहीं किया है. जबकि मोबाइल बरामद करना आवश्यक है. क्योंकि उस मोबाइल को घटना में इस्तेमाल किया गया है. इस पर कोर्ट ने कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर को 18 नवम्बर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
—————
/ रामानंद पांडे
You may also like
भारतीयों को चार्टेड विमान से भारत क्यों भेज रहा अमेरिका? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
Maharashtra Election : संजय सिंह बोले- महाराष्ट्र में AAP नहीं लड़ेगी चुनाव, केजरीवाल करेंगे MVA के लिए प्रचार
रीवा गैंगरेप केस के सभी 8 आरोपी हुए गिरफ्तार 3 जेल में तो 5 पुलिस रिमांड पर, मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई
फिर हुआ देश में रेल हादसा, राजस्थान में डिरेल हुई मालगाड़ी, ऐसे उतर गया पटरी से डिब्बा
शनिवार को 30 से ज्यादा उड़ानों में बम होने की मिली धमकी, दिल्ली में एक आरोपी गिरफ्तार