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रेप में इस्तेमाल मोबाइल बरामद क्यों नहींं, पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब

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प्रयागराज, 26 अक्टूबर . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फजलगंज थानाक्षेत्र में नाबालिग से रेप के आरोपी का मोबाइल बरामद नहीं किए जाने पर कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने पीड़िता की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सुनवाई के दौरान निगरानीकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले के विवेचक ने अभियुक्त अर्जुन सिंह का मोबाइल बरामद नहीं किया है. जबकि मोबाइल बरामद करना आवश्यक है. क्योंकि उस मोबाइल को घटना में इस्तेमाल किया गया है. इस पर कोर्ट ने कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर को 18 नवम्बर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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/ रामानंद पांडे

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