दो दिन बाद यानी 22 सितंबर 2025 से देश में GST की नई दरें लागू हो रही हैं। इस बदलाव के बाद खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती होने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम आम लोगों को राहत देने वाला हो सकता है। कई कंपनियों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वे GST में कमी का फायदा अपने ग्राहकों को देंगे। आने वाले दिनों में और भी कंपनियां रोजमर्रा की चीजों के दाम घटाने की घोषणा कर सकती हैं। सरकार भी इस बात पर कड़ी नजर रख रही है कि कंपनियां और दुकानदार GST में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं।
LPG सिलेंडर पर क्या होगा असर?सोशल मीडिया पर इन दिनों एक सवाल खूब चर्चा में है- क्या LPG सिलेंडर भी सस्ता होगा? हर घर में इस्तेमाल होने वाला LPG सिलेंडर भी GST के दायरे में आता है। लेकिन घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर पर GST की दरें अलग-अलग हैं। आइए, जानते हैं कि 22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST दरों का सिलेंडर की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा और इसका पूरा गणित क्या है।
घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव?3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक में घरेलू LPG सिलेंडर के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी 22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST दरों के बावजूद घरेलू सिलेंडर पर GST की दर 5% ही रहेगी। चाहे वह सब्सिडी वाला सिलेंडर हो या बिना सब्सिडी वाला, दोनों पर कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको सिलेंडर के लिए वही पुरानी कीमत चुकानी होगी। दिल्ली में अभी 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 853 रुपये है।
कमर्शियल सिलेंडर पर क्या होगा असर?वहीं, अगर बात करें कमर्शियल LPG सिलेंडर की, तो इस पर अभी 18% GST लगता है। ये सिलेंडर होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रियल हीटिंग में इस्तेमाल होते हैं। GST काउंसिल ने इन सिलेंडरों के टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया है। यानी 22 सितंबर के बाद भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत वही रहेगी। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अभी 1580 रुपये है।
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