बुधवार को यहां जारी एक बयान के अनुसार, विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पूर्व अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की गई है। बयान में कहा गया कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है।
ALSO READ: उत्तराखंड के अग्निवीरों की ‘टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स’ में होगी तैनाती
इस नीति के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ‘ग्रुप-बी’ पदों पर एक प्रतिशत और ‘ग्रुप-सी’ पदों (कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) पर 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। नीति के अनुसार, गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक, जेल विभाग में वार्डर और खनन एवं भूविज्ञान विभाग में ‘माइनिंग गार्ड’ (खनन रक्षक) के पदों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
You may also like
Rajasthan weather update: जयपुर में हुई झमाझम बारिश, आज 28 जिलों के लिए है येलो अलर्ट
Relationship Tips : इन 5 कारणों से लड़कियों को पसंद आतेˈ हैं बड़ी उम्र के पुरुष
जिस आवाज से Industry थर्राती थी उसे एक हीरो ने मारˈ दिया ऐसा थप्पड़ कि आंख हो गई खराब
हनुमान जी का गरीबी नाशक मंत्र: आर्थिक समृद्धि के लिए एक शक्तिशाली उपाय
घर में मनी प्लांट लगाने के लाभ और सावधानियाँ