अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने अदालत परिसर को खाली करा लिया और वहां आम लोगों के प्रवेश पर कुछ घंटों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। पुलिस ने बताया कि अदालत परिसर की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उसने कहा कि दोपहर में अदालत परिसर में कामकाज बहाल हो गया।
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चंडीगढ़ पुलिस के उप विभागीय पुलिस अधिकारी (मध्य) उदयपाल सिंह ने कहा, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय को एक ई-मेल मिला, जिसमें दावा किया गया कि परिसर में एक आईईडी लगाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने गहन तलाशी शुरू की, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सरतेज सिंह नरूला ने बताया कि दोपहर में अदालती कामकाज फिर से शुरू हो गया। इससे पहले, नरूला ने बताया कि बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के तुरंत बाद अदालत परिसर को खाली करा लिया गया था।
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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने कहा, हम एक मामले की सुनवाई के लिए अदालत के अंदर थे। चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) और एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) भी एक मामले के सिलसिले में अदालत के एक कक्ष में मौजूद थे। हमें बताया गया कि एक ई-मेल मिला है, जिसमें अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गईं।
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन और उच्च न्यायालय के अधिकारियों ने एक-दूसरे के साथ समन्वय में सभी जरूरी कदम उठाए। जैन ने कहा, जैसे ही संदेश मिला कि अदालत कक्ष खाली कर दिए जाएं, सभी ने सहयोग किया और वहां कोई अफरातफरी नहीं मची।
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उच्च न्यायालय ‘बार एसोसिएशन’ के अध्यक्ष सरतेज सिंह नरूला ने भी बताया कि बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के तुरंत बाद अदालत परिसर को खाली करा लिया गया था। बम विस्फोट की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद बार एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों को नोटिस जारी कर कहा, बार के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय में बम की धमकी के बारे में अलर्ट प्राप्त हुआ है।
उसने कहा, सभी सदस्यों से सतर्क रहने का अनुरोध है। अगर अदालत परिसर में कोई संदिग्ध या लावारिस वस्तु दिखे, तो उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कार्यालय को तुरंत सूचित करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अदालत परिसर को एहतियाती तौर पर तुरंत खाली कर दें। नोटिस में कहा गया था कि अदालत की कार्यवाही दोपहर दो बजे के बाद फिर से शुरू होगी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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